अजमेर : "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" योजनान्तर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर कार्यशाला हुई आयोजित

पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार से दी जानकारी  


(अजमेर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं महिला अधिकारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजनान्तर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक कार्यशाला का अयोजन मित्तल हाॅस्पिटल, पुष्कर रोड, अजमेर के सभागार में किया गया।
 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ अनुज कुमार पिंगोलिया ने बताया कि महिला अधिकारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनान्तर्गत एक कार्यशाला का अयोजन किया गया जिसमें जिले में पंजीकृत निजी व सरकारी चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी व प्रतिनिधि उपस्थित हुऐ जिन्हें पीसीपीएनडीटी अधिनियिम की विस्तृत से जानकारी दी गयी तथा अधिनियम के अन्तर्गत अपनाये जाने वाले नियमों की विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यशाला/प्रशिक्षण में जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ओमप्रकाश टेपण द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट और उसके नवीनतम प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा यह बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा टोल फ्री नम्बर 104/108 व्हाटसअप नम्बर 9799997795 पर भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना दी जा सकती है। 


राज्य सरकार द्वारा मुखबिर, गर्भवती महिला, गर्भवती महिला के सहयोगी को दो किश्तो में तीन लाख रूपये की राशि दी जायेगी तथा उपस्थित प्रतिभागियों की पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियमों की जानकारी विस्तार से दी जाकर सजा के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। कार्यशाला में विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं व प्रसव एवं शिशु टीकाकरण के निजी चिकित्सालयों द्वारा गुण्वत्तापूर्ण डाटा को पीसीटीएस पोर्टल पर एन्ट्री बाबत् प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। जिसमें सांख्यिकी अधिकारी शैलचंद व्यास द्वारा पीसीटीएस पोर्टल पर मासिक प्रगति एवं सुखपाल चैधरी जिला डाटा नोडल अधिकारी द्वारा पोर्ट पर गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव की लाईन लिस्ट का गहनता पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यशाला में अंजली पाटनी, सांख्यिकी निरीक्षक, राजकुमार मण्डरावलिया, जयदीप सोनी, युवराज व जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थानों एवं पीसीटीएस से संबंधित चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


 

 

 

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